जलालपुर, अम्बेडकर नगर। दहेज उत्पीड़न और जबरन गर्भपात के आरोप में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कटका पुलिस ने विवाहिता के पति सहित ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
कटका थाना क्षेत्र के दुलहूपुर कला की निवासी शिवांगी त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनका विवाह थाना भीटी के ग्राम राशलपारा निवासी नवनीत त्रिपाठी से 20 नवंबर 2021 को हुआ था। शादी में पिता ने एक स्विफ्ट कार, आठ लाख रुपये नगद और अन्य सामान दिया था, लेकिन विदाई के बाद से ही ससुरालीजन कम दहेज का ताना देने लगे। पति समेत अन्य ससुरालीजन पांच लाख रुपये और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
पीड़िता के अनुसार, पति नवनीत त्रिपाठी, सास निर्मला, जेठ स्वदेश, जेठानी संजू लता, ननद ममता, और ननद की बेटी प्राची समेत अन्य लोगों ने उसे कई बार कमरे में बंद कर मारपीट की। एक बार गला दबाकर उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दहेज न मिलने के कारण पति ने गर्भवती होने पर उसे चुपके से गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। इसके बाद पति उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां जबरन गर्भपात करा दिया गया। इस दौरान ससुराल पक्ष के अन्य लोग भी मौजूद थे।
इस घटना के बाद कुछ समय तक पति का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन 16 अगस्त 2024 को ससुराल वालों ने फिर से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कटका पुलिस ने पति, सास, ननद समेत आधा दर्जन से अधिक ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कटका थाना प्रभारी विवेक वर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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