अम्बेडकर नगर ।
राज्य सरकार धोखाधड़ी को रोकने के लिए 10 हजार से 25 हजार मूल्य के भौतिक स्टांप पेपर को चलन से बाहर करने जा रही है। इनका उपयोग 31 मार्च तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद ऐसे भौतिक स्टांप पेपरों का वजूद खत्म हो जाएगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। छोटे स्टांप यानी 5 हजार मूल्य के भौतिक स्टांप वजूद में रहेंगे और चलेंगे। बता दे कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि स्टांप तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन स्टांप प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए ई-स्टांप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में भौतिक रूप से मौजूदा समय 10 हजार से लेकर 25 हजार मूल्य के स्टांप कोषागारों में रखे हैं। बड़े स्टांप से धोखाधड़ी की शिकायतें आ रही थीं।
इसीलिए उत्तर प्रदेश के कोषागारों में उपलब्ध अधिक मूल्य के भौतिक स्टांप पत्रों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए समिति बनाई गई। इसकी बैठक 14 अक्तूबर 2024 को हुई थी। इसमें कोषागारों में रखे गए स्टांपों को गैर न्यायिक यानी चलन से बाहर करने पर फैसला हुआ। इसके आधार पर 10 हजार से 25 हजार मूल्य तक के स्टांपों को अधिसूचना के माध्यम से निष्प्रयोज्य यानी चलन से बाहर घोषित करने का फैसला किया गया। ऐसे स्टांपों को 31 मार्च तक ही चलन में माना जाएगा, इसके बाद इसे बाहर मान लिया जाएगा।
समिति की बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोषागारों में उपलब्ध रू० 5 हजार से रू० 25, हजार मूल्य वर्ग के अवशेष स्टाम्पों का कुल मूल्य, रू० 5630.87 करोड़ है और दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भौतिक स्टाम्पों का निस्तारण सम्भव नहीं हो पाया है तथा भौतिक स्टाम्प पत्रों की बिक्री अपेक्षा से बहुत ही कम रही है। उत्तर प्रदेश के कोषागारों में उपलब्ध अधिक मूल्य वर्गों के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए व्यवस्था निर्धारित किये जाने हेतु शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार कोषागारों में रखे स्टाम्पों में से 5 हजार से अधिक मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्पों के विनष्टीकरण के संबंध में समिति द्वारा मत स्थिर किया गया है।
उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली 1942 के नियम-3 (2) (क) के उपरान्त एक नया परन्तुक जोड़ा जाना समीचीन होगा कि अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के पश्चात् 10 हजार से 25, हजार मूल्य वर्ग तक के स्टाम्प पेपर स्टाम्प शुल्क अदायगी हेतु वैध स्टाम्प नहीं माने जायेगे, किन्तु अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व क्रय किये गये स्टाम्प इस परन्तुक से आच्छादित नहीं होगे। साथ ही यह भी कि अधिसूचना से पूर्व क्रय किये गये 10, हजार से 25,ऊ मूल्य वर्ग के स्टाम्पों का प्रयोग एवं वापसी 31 मार्च तक विधि मान्य होगा
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