श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 03.05.2022 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी मो. वारिस उर्फ लालू पुत्र मो. सलीम निवासी बनकटवा थाना को. उतरौला (गैंड़ास बुजुर्ग) जनपद बलरामपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना को. उतरौला (गैंड़ास बुजुर्ग) जनपद बलरामपुर पर पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। 
 अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री अनिल सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया गया। मा. न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार के नेतृत्व में अभियोजन अधिकारी श्री पवन कुमार वर्मा व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री ओम प्रकाश चौहान एवं थाना गैंड़ास बुजुर्ग पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा. न्यायालय ASJ/स्पे. जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में अभियुक्त मो. वारिस उर्फ लालू पुत्र मो. सलीम उपरोक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 11,000 रु0 की सजा सुनाई गयी।  


          हिन्दी संवाद न्यूज से
           रिपोर्टर वी. संघर्ष
           जनपद बलरामपुर। 

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