बलरामपुर- 1000 अबैध नशीली गोली रखने वाले अभियुक्त को मा. न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 1,00,000/- रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में
अभियुक्त के पास से 1000 अबैध नशीली गोली बरामद होने के संबंध में थाना ललिया पर मु0अ0सं0 726/15 धारा 8/21 NDPS Act बनाम दयालू उर्फ जलालू पुत्र रामराज खटिक नि. मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। जिसके अभियोग की विवेचना उ.नि. श्री पंकज कुमार सिंह थाना ललिया द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया गया।  
मा. न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री ओम प्रकाश चौहान एवं थाना हर्रैय्या पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त दयालू उर्फ जलालू उपरोक्त को मा. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 10 वर्ष का कारावास व 1,00,000/ रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।।

    हिन्दी संवाद न्यूज से
     रिपोर्टर वी. संघर्ष
     जनपद बलरामपुर। 

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