उतरौला बलरामपुर पीड़ित बेवा अजरून निशा पत्नी स्वर्गीय सुबराती निवासी मोहल्ला सुभाष नगर वार्ड नम्बर सात थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को  प्रार्थना पत्र दिनांक 04/12/2023 से लेकर अब तक लगभग दस प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन अभी तक पीड़ित को न्याय न मिलने पर मजबूर होकर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि प्रार्थिनी के भूमि की गाटा संख्या 2321 स्थित ग्राम उतरौला ग्रामीण परगना तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर की संक्रम णीय भूमि धर में दर्ज कागज़ात होते हुए भी प्रार्थिनी का उक्त विवा दित भूमि के सम्बन्ध में मुकदमा न्यायालय श्री मान सिविल जज जूनियर डिवीजन उतरौला एवं न्यायलय श्रीमान सिविल जज सीo डिo/एफo टीo सीo कोर्ट बलरामपुर व अन्य अदालतों पर विचारा धीन है। उक्त मुकदमे बैनामा निरस्ती करण के सम्बन्ध में चल रहा है। परन्तु विवादित भूमि पर जो कि काफी कीमत की है। जिसके लालच में स्थानीय भू माफिया लोग उसे बंटर बांट करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न लोगों को खड़ा करके और प्रार्थिनी के ग़रीबी का लाभ उठाकर अपने दबगई के बलबूते पर कब्जाकर उस पर  निर्माण कार्य करवा रहे हैं। पहले ही विवादित भूमि पर लल्लू चौधरी पुत्र शेर मोहम्मद निवा सी ग्राम इमिलिया बक्सरिया थाना कोत वाली उतरौला जनपद बलरामपुर ने अपनी दबंगई को दिखाते हुए भूमि को कब्जा करने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी कब्जा नहीं कर सके,तब अन्य कई लोगों को खड़ा करके भूमि को कब्जा करने लगे हैं,और वर्त मान समय मेंअतीउल्ला पुत्र असगर अली निवासी ग्राम गैडास बुजुर्ग थाना गैंडास बुजुर्ग जनपद बलराम पुर ने अपने सहयोगी सलाहुद्दीन पुत्र हयात अली निवासी ग्राम महु वा धनी थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरा म पुर को शामिल करते हुए तथा अन्य कई भू माफिया की मदद से विवादित भूमि पर अवै ध तरीके से कब्जा कर के उस पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं, और यह भी कहा है कि जब नि र्माण कार्य होजायेगा,तो सभी लोग उसकी बिक्री करके रुपए को बराबर बराबर बांट लिया जाये गा। पीड़ित प्रार्थिनी लग भग साल भर से उच्च अधिकारियों के पास जाकर अपने न्याय की गुहार लगाती रही।परन्तु इस गरीब की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। जब कि विवादित भूमि पर प्रार्थि नी के पति का रजिस्टर वसीयत नामा केआधार पर 1/2 का अंश तन्हा एवं 1/2 का अंश में उनके पिता के हक में भी 1/5 का अंश यानि विवादित सम्पत्ति में 3/5 अंश का हक व हिस्सा का है। परन्तु स्थानीय थाना पर पीड़ि त प्रार्थिनी की बात को न सुनकर वसीयत नामा को नजर अंदाज कर दिया जाता है। और पीड़ित प्रार्थिनी की बात को नहीं सुनी जाती है।   क्योंकि विपक्षी गणों के पास रुपया व ताकत  है,तथा राजनैतिकपकड़ भी है,और यदि कोई भी जांच आता भी है,तो स्थानीय थाना कोतवा ली की पुलिस प्रार्थिनी से कागज़ात लेकर चले जाते हैं। और इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करते है। परेशान पीड़ित प्रार्थिनी ने मजबूर होकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जिस पर जांच आया,तब पीड़ित प्रार्थिनी से पुरी काग ज़ात पुलिस के द्वारा मांगा गया। जिस पर प्रार्थिनी ने सभी का फोटो कापी करवा कर दिया। परन्तु थाना कोत वाली उतरौला में यह रिपोर्ट लगाया गया कि मांगने पर कोई भी काग ज़ात नहीं दिया गया।जिसकी कापी को आन लाइन के द्वारा निकल वाया गया,तो यह पता चला कि पुलिस द्वारा गलत रिपोर्ट लगाकर भेज दिया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि स्थानीय स्तर पर प्रार्थिनी को न्याय मिल ने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहीं हैं। उप रोक्त तथ्यों के आधार पर जांच करके विपक्षी गणों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हुए पीड़ित प्रार्थिनी के भूमि की गाटा संख्या 2321 स्थित ग्राम उतरौला ग्रामीण पर हो रहे अवैध कब्जा व निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक कर भू-माफियाओ के विरुद्ध सख्त कार्रवा ई करने के लिए नितांत आवश्यक है।

       हिन्दी संवाद न्यूज से
      असगर अली की खबर
        उतरौला बलरामपुर। 

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने