उतरौला बलरामपुर थाना कोतवाली उतरौला के प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार राज के कुशल नेतृत्व में बुधवार को थाना कोतवाली उतरौला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या  256/23 धारा 420/ 406/467/468/471 भारती दण्ड विधान से संबन्धित प्रकाश में आने से अभियुक्त को थाना कोतवाली उतरौला की पुलिस टीम के द्वारा उपनिरीक्षक सन्तोष कुमार सिंह मय पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त को  हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्य वाही करते हुए माननीय न्यायालय पर रवाना किया गया। थाना कोत वाली उतरौला पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 256/ 23 धारा 420/406/ 467/468/471 भादवि0 की दौराने विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्त पवन कुमार श्रीवास्तव पुत्र धर्म प्रकाश श्रीवास्वत निवासी मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला जनपद बलरामपुर का स्थाई पता बिजौरा माफी थाना कोतवाली उतरौला जनपद बल रामपुर के द्वारा कूट रचित वीजा तैयार कर ज्ञान दास पुत्र हुसैन आदि 17 लोगों को दिया गया था। ज्ञान दास आदि लोगों के द्वारा वीजा को चेक कराया गया, तो बीजा गलत पाये जाने पर जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा जोगी पुत्र झीगुर निवासी बाजार मुण्डा थाना गैण्डास बुजुर्ग जनपद बलराम पुर के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा दौरान विवेचना वादी व उनके साथ के अन्य लोगों के द्वारा दिये गये वीजा का सत्यापन कराने हेतु दूतावास ओमान को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, दूतावास ओमान की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन भी किया गया तो सभी वीजा को रिपोर्ट में फर्जी तरीके से अंकित पाया गया है। अभियुक्त के द्वारा कूट रचित वीजा तैयार कर वादी मुकदमा व उनके अन्य साथियों को भी दिया गया है। अभियुक्त का यह कृत्य के अन्तर्गत धारा 420/ 406/ 467/468/471आई पी सी का अपराध बनता है।

        हिन्दी संवाद न्यूज से
       असगर अली की खबर
        उतरौला बलरामपुर। 

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