भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 168 में उल्लेखित प्रावधानो के अन्तर्गत नोटिस
श्री शैलन्द्र तिवारी पुत्र श्री आर० के तिवारी
"निवासी- साई सेवा संस्थान सेक्टर (M)
निकट ब्राइट वे स्कुल मो० 9450505050
आप को अवगत कराना है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, निवर्तमान उपाध्यक्ष/प्रशासन प्रभारी, उत्तर प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओ द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जनपदो से लखनऊ लाकर दिनाँक 18 दिसंबर 2024 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान सभा घेराव किये जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
जैसा कि आप विदित है कि विधानसभा का तृतीय सत्र दिनाँक 16/12/2024 से प्रारम्भ होकर लगातार जारी है। सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करने मा० मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण एवं विधायक गण आते है। आपके उपरोक्त घेराव से कानून व्यवस्था एंव विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुलिस कमिश्ररेट लखनऊ में श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ के आदेशानुसार दिनांक 18/11/2024 से निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी है। उपरोक्त धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत आप एवं आप के पार्टी के कार्यकर्ताओं/ सदस्यों द्वारा विधान सभा सत्र में बाधा उत्पन्न करने एवं पुलिस कमिश्ररेट लखनऊ में शान्ति व्यवस्था में व्यवधान डालने का प्रयास किया जा सकता है।
अतः यदि आप एवं आप की पार्टी के कार्यकर्ताओं/ सदस्यों द्वारा पुलिस कमिश्ररेट लखनऊ में प्रभावी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन एवं विधानसभा के तृतीय सत्र में किसी भी प्रकार का कोई घेराव, धरना, अथवा शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाता है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही किया जायेगा।
दिनाँक 17/12/2024
थानाध्यक्ष
थाना विकासनगर, लखनऊ
मो0नं0-9454403873
अपने आप को हाउस अरेस्ट किये जाने पर शैलेन्द्र तिवारी ने अपनी तिखी प्रतिक्रिया दिया है और उनका कहना है की इस तरह का कृत्य सर्कार द्वारा किया जाना लोकतंत्र की हत्या है |
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