न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्रतिवादिनी को मिला निःशुल्क न्याय
बहराइच / ब्यूरो । श्रीमती कुशला मिश्रा पत्नी दिनेश कुमार मिश्र, निवासिनी ग्राम पंडित पुरवा चौसार, पो. गगवल, पयागपुर, बहराइच द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच में इण्डियन ऑयल कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, एरिया मैनेजर व प्रोपराइटर, आशुतोष इण्डेन, विशेश्वरगंज, बहराइच के विरूद्ध योजित परिवाद सं. 71/2022 में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित करते हुए परिवादिनी श्रीमती कुशला मिश्रा को इलाज खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु रू. 1,48,756=00 व सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति हेतु 1,25,000=00 कुल रू. 2,73,756=00 (रू. दो लाख तिहत्तर हजार सात सौ छप्पन) मात्र तथा शारीरिक मानसिक पीड़ा के क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 50,000=00 (रू. पचास हजार) मात्र व वाद व्यय के रूप में रू. 15,000=00 (रू. पन्द्रह हजार) मात्र निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर अदा करने के आदेश दिये गये हैं।
निर्णय में यह भी कहा गया है कि विपक्षीगण इण्डियन ऑयल कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, एरिया मैनेजर व प्रोपराइटर, आशुतोष इण्डेन, विशेश्वरगंज, बहराइच द्वारा निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर न किये जाने पर उक्त सम्पूर्ण धनराशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक अदा करना होगा।
उल्लेखनीय है कि परिवादिनी का एल.पी.जी. घरेलू गैस कनेक्शन सं. 19074 एवं कन्ज्यूमर सं. 7062736887 दिनांक 18 फरवरी, 2018 से उपभोक्ता है परिवादिनी के पति द्वारा दिनॉंक 29.12.2021 को गैस सिलेण्डर में रेग्यूलेटर लगाते समय हुए गैस रिसाव से आग फैलने के कारण झुलस गया जिसकी शिकायत विपक्षीगण से की गयी। विपक्षीगणों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर परिवादिनी द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच में वाद योजित किया गया था।
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