अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्ति शादी अनुदान योजना के लिए करे आवेदन।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग ( अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर ) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना संचालित हैं। जिसमें की एक परिवार में अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु 20 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।
योजना में आवेदन के लिए आवेदक उ०प्र० का मूल निवासी हो तथा आवेदक की वार्षिक आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रु० 1,00,000.00 (एक लाख वार्षिक से अधिक न हो)।
शादी की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है। आवेदक का मोबाईल नं० आधार से लिंक होना आवश्यक है। आवेदक शादी अनुदान के लिये विभागीय वेबसाईट shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक उसी वित्तीय वर्ष में भर सकता है। सबमिट आवेदन के प्रिंट आउट के साथ आय, जाति, आधार, बैंक खाते का विवरण एवं वर एवं कन्या का आयु प्रमाण पत्र, शादी कार्ड आदि संलग्न कर सम्बन्धित विकास खण्ड/तहसील में जमा कर सकता है।
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन उपजिलाधिकारी के स्तर से किया जाता है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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