पुनरीक्षण कार्यक्रम की विशेष अभियान तिथियों का लाभ उठाएं नागरिक: एडीएम
बहराइच। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों के अन्तर्गत 28 नवम्बर 2024 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। श्री रंजन ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान अन्तर्गत दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 09 नवम्बर, 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर, 2024 (रविवार), 23 नवम्बर, 2024 (शनिवार) तथा 24 नवम्बर, 2024 (रविवार) कुल 04 विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी है।
एडीएम श्री रंजन ने बताया कि विशेष अभियान तिथियों में जनपद के समस्त बूथ लेबल आफिसर पुनरीक्षण से सम्बन्धित फार्म के साथ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर पूर्वान्ह 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगें। पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष अभियान की तिथियों में समस्त सुपरवाइजर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगें। श्री रंजन ने बताया कि विशेष अभियान की तिथियों के अतिरिक्त जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थलों पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जायेगी।
एडीएम श्री रंजन ने जनपद के समस्त अर्ह नागरिकों विशेषकर 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवक-युवतियों एवं महिलाओं से अपील की है कि नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप-6, मृतक, शिफ्टेड तथा रिपीटेड होने पर निर्वाचक नामावली से नाम काटने के लिए प्रारूप-7 तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधन करने के लिए प्रारूप-8 भर कर आवश्यक अभिलेख के साथ सम्बन्धित बूथ लेबल अधिकारी, सुपरवाइजर के पास अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है।
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समेकित प्रोत्साहन योजना से सिनेमाघरों का होगा कायाकल्प
बहराइच 05 नवम्बर। सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड-1 बहराइच अजय कुमार वर्मा ने बताया कि जन-सामान्य को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने, प्रदेश में निवेश व राजस्व वृद्धि के साथ-साथ अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से बन्द या संचालित सिनेमाघरों को यथास्थिति, पूर्ण रूप से तोडकर व्यावसायिक गतिविधियों सहित उन्हे पुनः संचालित करवाने, बन्द अथवा संचालित सिनेमाघरों को रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, संचालित छविगृहों के उच्चीकरण तथा संचालित एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के स्वामियों की समस्याओं के समाधान हेतु शासन द्वारा समेकित प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
श्री वर्मा ने बताया कि समेकित प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति मो.न. 7235001792 अथवा केडीसी रोड, मेडिकल कालेज के सामने स्थित राज्य कर कार्यालय बहराइच से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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