उतरौला बलरामपुर पुलिस टीम द्वारा राज्य सरकार की दैवीय आपदा निधि का पैसा गबन करने वाले को दिनांक 18/07/2024 को क्षेत्र महदेइया सिरसिया के हल्का लेखपाल अलखराम  तहसील उतरौला ने थाना रेहरा बाजार में एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर थाना रेहरा बाजार की पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या  207/2024 अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2) बी एन एस बनाम जाबिर अली पुत्र साबिर अली वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम कालू बनकट बिलरिया व विनय वर्मा पुत्र राम चन्दर निवासी इमिलिया बनधुसरा के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि दिनांक 17.06.2024 को जन्नतुन निशा पत्नी राजू निवासी ग्राम कालू बनकट की चार पुत्रियों की मृत्यु कुंआनो नदी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी, जिसके उपरान्त दैवीय आपदा निधि से श्रीमती जन्नतुननिशा पत्नी राजू को 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता धनराशि दिनांक 16/07/2024 को जिला कोषागार बलरामपुर से ट्रान्सफर की गयी थी। जिसमें नामित अभियुक्त जाबिर अली के द्वारा दिनांक 18/07/2024 को विनय मेडिकल स्टोर के नाम से संचालित खाते में 06 लाख रुपए की धनराशि नीफ्ट करा ली गयी है। अभियुक्त के द्वारा आपदा निधि से प्राप्त धनराशि में अनिय मितता की गयी थी तथा लाभार्थी को गुमराह कर छल व कपट से नीफ्ट करा ली गयी। उक्त छल कपट की जानकारी होने पर लाभार्थी के द्वारा ग्राम प्रधान से पैसे वापस मांगे गये तो उनके द्वारा लाभार्थी पर सुलह समझौता का दबाव बनाया गया था।पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर विकास कुमार द्वारा उक्त अति महत्वपूर्ण प्रकरण में जो सरकारी धन का गबन किये जाने से सम्बन्धित था। उसकी गहनता से विवेचना करने व प्रभावी विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला  राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में तथा पुलिस उपाधीक्षक (प्रशि0)/प्रभारी थाना रेहरा बाजार के कुशल नेतृत्व में विवेचक उपनिरीक्षक उपेन्द्र यादव,चौकी प्रभारी पेहर के द्वारा प्रकरण की गहन विवेचना की गयी जिसमें अभियुक्त ग्राम प्रधान जाबिर अली के द्वारा लाभार्थी को सरकार द्वारा प्रदान की गयी आपदा धनराशि(सरकारी धन) का गबन करने की पुष्टि हुई।साक्ष्यों के आधार पर धारा 316(5) बी एन एस की बढोत्तरी की गयी है।आरोपों की पुष्टि होने पर अभियुक्त ग्राम प्रधान जाबिर अली पुत्र साबिर अली के मुकदमा अपराध संख्या 106/2018 अंतर्गत धारा 323/325/308/भा द वि थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर दर्ज था। थाना रेहरा बाजार के उपनिरीक्षक उपेन्द्र यादव हेंoकाoओम प्रकाश यादव ने दिनांक 29/11/2024 को रेहरा बाजार की पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करके न्यायलय पर रवाना किया गया।

          हिन्दी संवाद न्यूज से
         असगर अली की खबर
          उतरौला बलरामपुर। 

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