उतरौला बलरामपुर जिलाधिकारी के निर्देशन पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सूचित करते हुए कहा है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की धारा 24 या 26 के अन्तर्गत फसल का अवशेष जलाना एक दण्डनीय अपराध है।
अगर भी किसान 2 एकड़ की भूमि का फसल पराली जलाने पर 2500 रुपये प्रति घटना पर जुर्माना, और 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक का 5000 रुपये प्रति घटना पर जुर्माना,इसी तरह 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रुपये प्रति घटना पर जुर्माना की वसूली की जायेगी। अगर कोई भी किसान इस अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कारावास,अर्थदण्ड, एवं कृषि विभाग के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि प्रबंधक डॉक्टर जुगल किशोर वर्मा ने ग्राम विरदा बनिया भारी में जाकर किसानों को बताया कि फसल पराली को जलाने पर 1500 रुपये लेकर 15000 रुपए तक का जुर्माना व कारावास की सजा भी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पराली प्रबंधन के द्वारा आप सभी लोग वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर जैविक खाद बनाए। इसके अलावा कृषि यन्त्र सीडर/जीरो ट्रिल/ सीड ट्रिल से सीधे गेहूं की बुवाई करे। हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की रिपोर्ट
उतरौला बलरामपुर।
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