कृषकों को पक्की रसीद उपलब्ध कराएं कृषि रक्षा रसायन विक्रेता
बहराइच। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रियानन्दा ने जिले के कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को सचेत किया है कि कृषि रक्षा रसायनों का विक्रय निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर कदापि न करें तथा अवैध रूप से कृषि रक्षा रसायन का भण्डारण, वितरण एवं विक्रय न किया जाय। सभी विक्रेताओं को सुझाव दिया गया है कि स्टॉक पंजिका को अद्यतन रखा जाय। पंजिका में अंकित स्टॉक एवं प्रतिष्ठान एवं गोदाम में भण्डारित भौतिक स्टॉक में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। सभी विक्रेता लाइसेन्स पर अंकित प्राधिकार पत्र के अलावा अन्य किसी भी रसायनों की बिक्री न की जाय। किसानों को कीटनाशी रसायन का विक्रय फसल संस्तुतियों के आधार पर किया जाय तथा क्रेता कृषकों को कैश मेमो/पक्की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं नियमावली-1971 की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यावाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
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