उतरौला बलरामपुर विकास खण्ड उतरौला अन्तर्गत ग्राम महुआ धनी में निर्माणाधीन कूड़ा निपटान केंद्र के निर्माण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।‌ उच्च न्यायालय का आदेश आने पर पंचायत विभाग ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। विकास खण्ड उतरौला में शासन ने साढ़े चार लाख रुपए की लागत से कूड़ा निपटान केंद्र के निर्माण की मंजूरी दे दी थी। इस योजना की मंजूरी के बाद पंचायत विभाग ने ग्राम प्रधान से प्रस्ताव मांगा। ग्राम प्रधान ने गांव में पड़ी नवीन परती की भूमि पर कूड़ा निपटान केंद्र बनाने का प्रस्ताव दे दिया। जिस पर पंचायत विभाग ने स्वीकृति देते हुएनिर्माण कार्य शुरू करा दिया। विवाद उस समय शुरू हो गया जब कूड़ा निपटान केन्द्र आबादी की भूमि के पास बनने का आरोप लगाते हुए इसके निर्माण को गांव वालों के स्वास्थ्य का खतरा बताते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। उच्च न्यायालय नेपीड़ित के द्वारा दाखिल अभि लेख को देखते हुए कूड़ा निपटान केंद्र को निर्माण पर रोक लगा दी  है। उच्च न्यायालय का आदेश मिलने पर पंचा यत विभाग ने निर्माण कार्य पर रोक दिया है। ग्राम प्रधान राधे श्याम ने बताया कि गांव में कूड़ा निपटान केंद्र ग्राम सभा की जमीन आबादी से दूर बन रहा है। पीड़ितों ने उच्च न्यायालय पर गलत तथ्य को दर्शाकर एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया है। ग्राम सभा को नोटिस मिलने पर भूमि की सभी तथ्य उच्च न्यायालय में दाखिल किए जायेंगे।

        हिन्दी संवाद न्यूज से
      असगर अली की रिपोर्ट
        उतरौला बलरामपुर। 

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