सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य /छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी,जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर लें प्राप्त।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डा० राहुल गुप्ता ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति संस्था स्तर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बिना अग्रसारित नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन के लिए, डीएनओ (जिला नोडल अधिकारी) की उपस्थिति में आईएनओ (संस्थान नोडल अधिकारी)/एचओआई (संस्था के प्रमुख) का बायोमेट्रिक्स और आईएनओ/एचओआई की उपस्थिति में छात्रों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाना है। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्रबंधक/प्रिंसिपल/छात्रवृत्ति (नोडल अधिकारी) जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लें ताकि छात्रों का डेटा संस्थान स्तर से समय पर अग्रसारित किया जा सके।
हिन्दी संवाद न्यूज से
संवाददाता वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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