अंर्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित 

गिरजा शंकर विद्यार्थी/अंबेडकर नगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान आफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार आज दिनांक 01.10.2024 को वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्री विक्रम कौशल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर, श्री सत्यप्रकाश शुक्ला, प्रबन्धक, वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर एवं वृद्धजन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के कर्मचारी एवं पराविधिक स्वंय सेवक उपस्थित रहे। श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा वृद्धाश्रम में

निवासरत वृद्धजनों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम-2019 के बारे में बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण में भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सीय सहायता और उपचार शामिल हैं, भरण-पोषण में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिये स्वास्थ्य देखभाल, बचाव और सुरक्षा के प्रावधान को भी शामिल करता है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। अधिनियम के तहत कल्याण में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों के लिये जरूरी अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, जबकि विधेयक कल्याण में आवास, कपड़े, सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों या माता-पिता के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण के लिये आवश्यक अन्य सुविधाओं को भी शामिल करता है।

अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारें भरण-पोषण अधिकरण बनाएंगी ताकि वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को देय भरण-पोषण राशि पर निर्णय किया जा सके। यह अधिकरण बच्चों और संबंधियों को निर्देश दे सकता है कि वे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु 10,000 रुपए का मासिक शुल्क अदा करें। जबकि विधेयक भरण-पोषण शुल्क की अधिकतम सीमा को हटाता है तथा अधिकरण को इस शुल्क की अधिकतम राशि निर्धारित करने की शक्ति देता है।

अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि वरिष्ठ नागरिक के बच्चे और संबंधी आदेश के 30 दिनों के भीतर संबंधित माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को भरण-पोषण की राशि दें। अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा वृद्धजनों को उनके अधिकरों, सरकार द्वारा उनके हितो एवं कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनायों की जानकारी दी गई, उनकी समस्याओं के विषय में बात की गई।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा वृद्धजनों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु मेडिकल कैम्प का आयोजन किया गया। मेडिकल कैम्प में 25 वृद्धजनों की शुगर जांच, 15 वृद्धों की रक्तचाप की जांच, वृद्धाश्रम में निवासरत संवासिनी संवारी देवी का आयुष्मान कार्ड बनाया गया एवं 6-7 वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर उन्हे प्रदान किया गया 7 लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु चिन्हांकित किया गया।

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