नगर मजिस्ट्रेट ने किया होटलों, ढाबों एवं रेस्टोरेन्ट का किया निरीक्षण 


बहराइच/ ब्यूरो। जन स्वास्थ्य व जन सुरक्षा तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर द्वारा सोमवार को नगर क्षेत्र के लगभग 33 ढाबा/होटल/रेस्टोरेन्ट/दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया है। निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट द्वारा रसोईघर/किचन की साफ सफाई एवं खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले रसोईया एवं सर्विस/कार्य करने वाले सम्बन्धित कर्मचारियों को मास्क/हैण्ड ग्लब्स का उपयोग न करने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 में उल्लिखित प्राविधानों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी की गई है।
नगर मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित को निर्देश दिया है कि प्रतिष्ठानों पर इस प्रकार सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाय कि ग्राहकों के बैठने के स्थान एवं प्रतिष्ठान के अन्य हिस्से भी कवर हों। सभी प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि कैमरों की रिकार्डिंग सुरक्षित रखंे तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस/स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही खान-पान (रसोईघर/किचन) के स्थान/केन्द्रों पर साफ-सफाई के साथ खाद्य पदार्थों को तैयार करने वाले व उनके सर्विस/कार्य करने वाले सम्बन्धित कर्मचारी/व्यक्त्ति द्वारा मास्क/हैण्ड ग्लब्स का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाय। सभी प्रतिष्ठानों को सचेत किया गया है कि आदेशों के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।
                     

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