नाबालिक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में- दिनांक-19.03.2021 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी द्वारा वादिनी के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आधार पर विपक्षी हबीबुल्ला उर्फ महिनकु पुत्र सफातुल्ला निo कठिनिहवा हड़पुर जनकपुर थाना महराजगंज तराई बलरामपुर के विरुद्ध थाना महराजगंज तराई पर मु0अ0सं0- 27/2021 धारा- 377 भा0द0वि0 व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट पजीकृत हुआ।जिसके अभियोग की विवेचना उoनिo श्रीराम यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र माo न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री ओम प्रकाश चौहान एवं थाना महराजगंज तराई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को माo न्यायालय ASJ/ स्पेo जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त हबीबुल्ला उर्फ महिनकु उपरोक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु का अर्थदण्डकी सजा सुनाई गई।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
9452137917
बलरामपुर।
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