उतरौला बलरामपुर पीड़ित महिला जन्नतुल निशा पत्नी राजू निवासी ग्राम कालू बनकट थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध आपदा निधि से प्राप्त धनराशि अनियमितता के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी बलरामपुर को देखकर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र के माध्यम से पीड़ित महिला ने बताया कि17/06/2024 को मेरी चार नाबालिक पुत्रियां मेहरबानों, मेहरुन्निसा,रुकवाना, और रेशमा मसीहाबाद के निकट कुवानो नदी में डुबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके उपरांत देवी आपदा निधि से जन्नतुल निशा पत्नी राजू के खाता संख्या 276000010110401 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मेंहाली में कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता धनराशि दिनांक 16/07/2024 जिला कोषागार बलरामपुर से ट्रांसफर की गई थी। गांव के ही ग्राम प्रधान जाबिर अली पुत्र साबिर अली निवासी ग्राम कालू बनकट बिलरिया थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर ने दिनांक18/07/2024 को विनय मेडिकल स्टोर के नाम से संचालित खाते में 6 लाख रुपए की धनराशि नेफ्ट कर ली है। जन्नतुल निशा पत्नी राजू के द्वारा दिनांक29/08/2024को जिलाधिकारी बलरामपुर को आपदा निधि से प्राप्त धनराशि अनियमिता के सम्बन्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार उतरौला के द्वारा राजस्व टीम के साथ की गई थी। जन्नतुल निशा के बयान के अनुसार एवं बैंक खाते के स्टेटमेंन्ट से विनय मेडिकल स्टोर के खाते में 6 लाख रुपए नेफ्ट किए जाने की पुष्टि होती है बयान में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है, कि ग्राम प्रधान जबिर अली के द्वारा यह राशि लाभार्थी को गुमराह कर छल व कपट से नेफ्ट कर ली गई है। लाभार्थी द्वारा उक्त छल कपट की जानकारी होने पर ग्राम प्रधान से अपना पैसे वापस मांगने पर ग्राम प्रधान के द्वारा दस लाख रुपए नगद वापस किए हैं। तथा सुलह समझौते हेतु लाभार्थी पर अलग-अलग तरीके से दबाव बनाया गया। मेडिकल स्टोर के संचालक विनय कुमार वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम इमलिया बनघुसरा, द्वारा अपने खाते में पैसे नेफ्ट किए जाने एवं ग्राम प्रधान जाबिर अली द्वारा तीन लाख रुपए नगद वापस लिए जाने की पुष्टि की गई है। इसीलिए जाबिर अली पुत्र साबिर अली निवासी ग्राम कालू बनकट बिलरिया व विनय कुमार वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम इमलिया के देवी आपदा निधि धनराशि को हड़पने कृत्य के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 207/24 धारा 318(4)316(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
हिन्दी संवाद न्यूज़ से
असगर रिपोर्ट की रिपोर्ट
उतरौला बलरामपुर।
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