राजकुमार गुप्ता मथुरा।आज श्री कृष्ण जन्मस्थान से ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले सभी 15 मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आज मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट इलाहाबाद के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था मुस्लिम पक्ष की मांग है जितने भी 15 मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है, मेंटेबल माना है,उन सभी 15 मुक़दमों को निरस्त किया जाए, आपको बतादें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई लगातार चार महीने चली बहस सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया उस आदेश में कहा गया कि श्री कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले मुकदमा स्वीकार योग्य हैं. मुस्लिम पक्ष ने लगभग 1600 पेज की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, मुस्लिम पक्ष का कहना है उपासना अधिनियम 1991 में, वक्फ बोर्ड अधिनियम और लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया है,मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष दमदारी से रखेंगे. ईदगाह सर्वे स्टे वाले केस की अपील में अगले सप्ताह सुनवाई होगी, तथा हाई कोर्ट के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पोषनीय वाली अपील में सुनवाई 4 नवम्बर वाले सप्ताह में होगी.हिंदू पक्ष कIर दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच की कोर्ट में जाना चाहिए था लेकिन मुस्लिम पक्ष मामले को केबल लटकाना चाहता है,वह समय-समय पर माननीय कोर्ट को गुमराह करने की असफल कोशिश करता है. परंतु हमें विश्वास है जीत आखिर सत्य की होगी, जबकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी कागज सम्बंधित साक्ष्य नहीं है,मुस्लिम पक्ष केवल समय बाधित करता है.।
श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 4 नवंबर के बाद होगी
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