घर में घुसकर छेड़छाड़ व जातिसूचक गाली देने के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 3000/- रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना पर विपक्षीगण सत्यराम यादव पुत्र साधू यादव नि.ग्राम सहिजना थाना हर्रैय्या बलरामपुर द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड करना व जातिसूचक गाली गलौज करने के आधार पर थाना हर्रैय्या पर पंजीकृत मु.अ.सं. 178/2016 धारा- 452,354 भा0द0वि0 व 3(1)(XI)SC/ST ACT बनाम सत्यराम यादव पुत्र साधू यादव नि. ग्राम सहिजना थाना हर्रैय्या पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री आशा पाल द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान मा. न्यायालय में विचारण अभियोग की विशेष लोक अभियोजक श्री विजय कुमार आर्य,माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना हर्रैय्या पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त सत्यराम यादव पुत्र साधू यादव को मा. न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 03 वर्ष कठोर कारावास व 3000/रु.के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
हिन्दी संवाद न्यूज़ से
वी. संघर्ष✍️
बलरामपुर।
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