मथुरा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट नहीं बैठने के कारण अब अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी , माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उन सभी मुकदमों को स्वीकार कर लिया गया है जो श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित थे. इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कोई भी राहत देने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है,वह जारी रहेगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड एक्ट,लिमिटेशन एक्ट और पूजा उपासना अधिनियम 1991 को लगातार सुनने के बाद में उन सभी मुकदमों को पोषणीय मान लिया गया था. हिंदू पक्ष ने कहा कि अब मुकदमा गवाही पर आ गया है इसलिए हम गवाहों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं.और न्यायालय में जमा करके गवाही कराने का अनुरोध करेंगे, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हैं दिनेश शर्मा फलाहारी 25 तारीख को न्यायालय में गवाहों की लिस्ट जमा करेंगे. हिंदूवादी नेता दिनेश सामान्य बताया कि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी सबूत नहीं है इसलिए वह बार-बार सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, लेकिन हिंदू पक्ष के पास में जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे जिनको उन्होंने न्यायालय में जमा कर दिया है. उनको बहुत उम्मीद है कि न्यायालय उनके साथ न्याय करेगी और अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य दरबार सजेगा और बहुत जल्द ही न्यायालय के सहयोग से यहां से विवादित ढांचा हटेगा. इस मौके पर वेद प्रकाश कटियार रिटायर्ड कमिश्नर, डॉक्टर जमुना शर्मा,राजेश पाठक,नरेश ठाकुर, राजेश शास्त्री, इंद्रदेव कौशिक, कन्हैया कुमार, आशु दीक्षित, सुनयना गुप्ता,ऋचा शर्मा, राहुल गौतम आदि उपस्थित थे
श्री कृष्ण जन्म स्थान की अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी
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