जीएसटीआर-01 में दाखिल किए गए किसी रिकॉर्ड में हुई गलती अथवा छूटे विवरण को उसी अवधि हेतु निर्धारित जीएसटीआर-01ए में
किया जा सकेगा संशोधित
लखनऊ: 10 सितम्बर, 2024
उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने व्यापारियों के द्वारा दाखिल किए जाने वाले जीएसटीआर में संशोधन करने की सुविधा प्रदान किया है।जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं को उनके द्वारा पूर्व में दाखिल जीएसटीआर-01 रिटर्न को संशोधित किये जाने की सुविधा फॉर्म जीएसटीआर 1ए के माध्यम से प्रारंभ की गयी है।
राज्य कर आयुक्त श्री नितिन बंसल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फॉर्म जीएसटीआर-01ए एक करदाता द्वारा किसी कर अवधि के लिए दाखिल किए गए फॉर्म जीएसटीआर-01 का एक संशोधन रिटर्न है जिसके द्वारा किसी माह विशेष के जीएसटीआर-01 में दाखिल किए गए किसी रिकॉर्ड में हुई गलती अथवा रिपोर्ट करने से छूटे विवरण को उसी अवधि हेतु निर्धारित जीएसटीआर-01ए में संशोधित किया जा सकता है।
श्री बंसल ने बताया कि जीएसटीआर-01ए करदाता को जीएसटीआर-01 दाखिल करने की तिथि, के बाद उपलब्ध होगा। जीएसटीआर- 01ए को समान कर अवधि हेतु जीएसटीआर 3 बी दाखिल करने से पहले किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है। फॉर्म जीएसटीआर-01ए एक वैकल्पिक सुविधा है और इसे एक विशेष कर अवधि के लिए केवल एक बार दाखिल किया जा सकता है। जीएसटीआर-01ए में किए गए बदलाव करदाता जीएसटीआर 3 बी में स्वतः दर्ज हो जाएंगे।
उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि यदि अगस्त 2024 महीने के लिए करदाता द्वारा जीएसटीआर-01 दाखिल करने की तिथि 10 सितंबर 2024 निर्धारित है, यदि करदाता ने माह अगस्त 2024 के जीएसटीआर-01 में दो गलतियां की हैं और एक रिकॉर्ड की रिपोर्ट करने से चूक गया है तो अब ऐसी दशा में करदाता जीएसटीआर-01 की नियत तारीख के बाद (यानी 11 सितंबर) से अग्रतर उक्त गलत रिकॉर्ड में संशोधन कर सकेगा और फॉर्म जीएसटीआर-01ए में छूटे हुए रिकॉर्ड को भी जोड़ सकेगा। करदाता द्वारा किये गये संशोधन के पश्चात जीएसटीआर-01ए के माध्यम से संशोधित मूल्य उसके जीएसटीआर 3बी में स्वतः भर जाएगा तथा उसके द्वारा घोषित या संशोधित आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को अगले कर अवधि के फॉर्म जीएसटीआर-2वी इससे संबंधित आईटीसी स्वतः उपलब्ध हो जायेगी।
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