प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024- 25 से 2028- 29 तक नवीन आवास के निर्माण के लिए पूरे पारदर्शी ढंग से होगा लाभार्थियों के चयन का सर्वे का कार्य -डीएम
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण कार्य से पूर्व प्रत्येक विकासखंड एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित कर योजना के पात्रता का किया जाएगा व्यापक प्रचार प्रचार - डीएम। विकासखंड ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता की शर्तों एवं अपात्रता के कारणों की कराई जाएगी वॉल पेंटिंग - सीडीओ। 
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को विस्तारित करते हुए वर्ष 2024- 25 से वर्ष 2028- 29 तक के लिए नवीन आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा हैं।
इस संबंध में डीएम श्री पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस ब्रीफिंग संपन्न हुई। 
डीएम ने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024 - 25 से वर्ष 2028-29 तक नवीन अवासो के निर्माण के लिए लाभार्थियों के चयन ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा। शासन द्वारा सर्वेक्षण कार्य के लिए तिथि निर्धारित होते ही जनपद स्तर पर सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
सर्वेक्षण का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से ही कराया जाएगा। सर्वेक्षण के पूर्व प्रत्येक विकासखंड एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना के मानकों के प्रचार प्रसार हेतु जन जागरूकता के लिए बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सर्वेक्षण के उद्देश्य, पात्रता के मानकों एवं अपात्रता के कारणों के विषय में जनसामान्य को विस्तृत जानकारी दी जाएगी,  जिससे ग्रामवासी सर्वेक्षण को अच्छी तरह से समझ सकें।

उन्होंने बताया की ऐसे परिवार जिनके पास घर नही है , एक या दो कमरे की कच्ची छत अथवा कच्ची दीवार के मकान में रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में  पात्र होंगे।
ऐसे परिवार जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया /चौपहिया वाहन, मशीनी तिपहिया /चौपहिया कृषि उपकरण है , 50 हजार रुपए अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वह परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनके कोई सदस्य 15 हजार रुपए से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या अधिक कृषि योग्य भूमि के स्वामी हो, वे परिवार जिनके पास 5.0 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के स्वामी हो , किसी एक में भी सम्मिलित पाए जाते हैं तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे। 
मुख्य विकास अधिकारी श्री संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नए सर्वेक्षण हेतु पात्रता के कारणों में कुछ संशोधन किए गए हैं जैसे पूर्व में जिस परिवार में किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार रूपए अथवा अधिक होने पर वह परिवार अपात्र माना जाता था अब यह सीमा 15 हजार रुपए कर दी गई है , जिस परिवार में मोटरसाइकिल होती थी वह भी अपात्र हो जाता था इस बार यह प्रतिबंध हटा दिया गया है, परिवार में फ्रिज होने के आधार पर कोई भी परिवार आवास के लिए अपात्र नहीं होगा। 
उन्होंने कहा कि पात्रता की शर्तों एवं अपात्रता के कारणों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर वॉल पेंटिंग कराई जाएगी तथा विभिन्न गतिविधियों जैसे मुनादी आदि भी कराई जाएगी।
           हिन्दी संवाद न्यूज़ से
             रिपोर्टर वी. संघर्ष
                बलरामपुर। 

उन्होंने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण के उपरांत तैयार की गई प्राथमिकता सूची का परीक्षण/अनुमोदन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो सूची तैयार की जाएगी उसके विषय में प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से कराया जाएगा। 
ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित लाभार्थियों का रजिस्टर बनाया जाएगा जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन- 2024 रजिस्टर कहा जाएगा।

इस दौरान परियोजना अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग उपस्थित रहे। 

सूचना विभाग बलरामपुर द्वारा जारी।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने