डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला स्वच्छता समिति की बैठक 



बहराइच । वित्तीय वर्ष 2024-25 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजन के अनुमोदन हेतु मंगलवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान 467 ग्रामों के लिए प्रस्तावित रू. 41 करोड़ 20 लाख 25 हज़ार 921 की कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित कार्ययोजना में रू. 17 करोड़ 2 लाख 54 हज़ार 760 की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का अंश होगा जबकि शेष धनराशि केन्द्रीय वित्त एवं मनरेगा अंश से व्यय की जायेगी। 
स्वीकृत कार्ययोजना में विकास खण्ड बलहा के 07, चित्तौरा के 42, हुजूरपुर के 41, जरवल के 30, कैसरगंज के 71, महसी के 28, मिहींपुरवा के 29, नवाबगंज के 35, फखरपुर के 70, पयागपुर के 25, रिसिया के 29, शिवपुर के 18, तेजवापुर के 33 एवं विशेश्वरगंज के 09 राजस्व ग्रामों की कार्ययोजना सम्मिलित हैं। स्वीकृत की गयी धनराशि से चयनित ग्रामों में सामुदायिक खाद गढ्ढा, सामुदायिक सोकपिट, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र का निर्माण, ग्रामों के प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रीकरण हेतु ई-रिक्शा/ठेलिया का क्रय, नालियों पर सिल्ट कैचर व फिल्टर चैम्बर का निर्माण, इनसीनरेटर स्थापना का कार्य, ग्रामों में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों पर तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सोकपिट का निर्माण, सामुदायिक कचरा पात्र का निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण कार्य एवं तरल एवं ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन के अन्य कार्य कराए जायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि कचरा उठान वाहनों के खरीद की कार्रवाई एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाय। नोडल अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान कचरा उठान वाहन क्रियाशील न पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके अलाव व्यक्तिगत शौचालयों के प्रगति की भी समीक्षा करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 
बैठक का संचालन समिति के सदस्य-सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति की उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर, समिति के अन्य सदस्य जिला विकास अधिकारी राज कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकपूर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पं.), सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहें।
                  

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने