राजकुमार गुप्ता 
मथुरा। प्रदेश के खाद्य एवं औषधि विभाग के आयुक्त ने कहा है कि अब प्रदेश में  रेस्टोरेंट/कैटरर/भोजन परोसने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा विवाह समारोहों, मेलों आदि में आईसक्रीम, कॉकटेल, मीठा पान, बिस्किट, मिठाईयों आदि को परोसते समय मौके पर तरल नाइट्रोजन का प्रयोग प्रतिबंधित है। यदि ऐसा करता पाया जाता है उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यह जानकारी देते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा इस प्रकार की गतिविधि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में प्राविधानित नियमों का उल्लंघन है। ऐसा किये जाने पर खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियमों / विनियमों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही प्राविधानित है।
उन्होंने जिले के समस्त खाद्य कारोबारियों रेस्टोरेंट / कैटरर/भोजन परोसने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा विवाह समारोहों, मेलों आदि में आईसक्रीम, कॉकटेल, मीठा पान, बिस्किट, मिठाईयों आदि को परोसते समय मौके पर तरल नाइट्रोजन का प्रयोग उनके द्वारा न किया जाने का  अनुरोध किया है। यदि उक्त पदार्थ का प्रयोग करते हुए कोई भी खाद्य कारोबारी पाया जाता है तो उनके खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियमों / विनियमों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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