हरदोई में पैथोलॉजी लैब संचालक और डॉक्टर को पुलिस ने भेजा जेल, महिला की बनाई थी फर्जी एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट, 55 हजार रूपये भी ठगे थेहरदोई। पाली थाना पुलिस ने सोमवार को हिंद हॉस्पिटल के डॉक्टर और एक्सपर्ट पैथोलॉजी लैब संचालक को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। एक्सपर्ट पैथोलॉजी लैब द्वारा एक महिला की फर्जी एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसके नाम पर डॉक्टर ने डरा कर महिला के पति से 55 हजार रुपए ठग लिए थे। जब महिला की दूसरी लैब में जांच कराई गई तो वह नेगेटिव आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री व सीएमओ से महिला के पति ने शिकायत की थी। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ पंकज मिश्रा द्वारा जांच में लैब संचालक, डॉक्टर व आशा बहू को दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते माह मुख्यमंत्री से आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की थी कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी, वह अपनी पत्नी को लेकर पीएचसी पाली गया जहां से आशा बहू रेखा गुप्ता उसको बरगलाकर पाली के बरगद तिराहे के पास हिंद हॉस्पिटल पर ले गई, जहां डॉक्टर ने खून की जांच करने को एक्सपर्ट पैथोलॉजी लैब भेजा। एक्सपर्ट पैथोलॉजी लैब के संचालक सचिन दीक्षित द्वारा फर्जी एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट बना दी गई। जिसके आधार पर हिंद हॉस्पिटल के डॉक्टर हिमांशु पाठक द्वारा डरा धमका कर 55 हजार रुपए ठग लिए गए। महिला के पति ने जब दूसरी लैब में जांथ कराई तो रिपोर्ट निगेटिव आई। आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई से मुलाकाती शिकायत की गई। मामले की जांच नोडल अधिकारी डॉ पंकज मिश्रा ने की तो हिंद हॉस्पिटल और एक्सपर्ट पैथोलॉजी लैब और आशा बहू को दोषी पाया गया। जिसके बाद पाली थाने में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट व अन्य सुसंगत धाराओं में नोडल अधिकारी डॉ पंकज मिश्रा ने अभियोग पंजीकृत कराया। सोमवार को पाली थाने के प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने एक्सपर्ट पैथोलॉजी लैब के संचालक सचिन दीक्षित पुत्र विनोद दीक्षित निवासी ग्राम सिमरिया थाना सवायजपुर, डॉ हिमांशु पाठक पुत्र स्वर्गीय सूर्यकुमार पाठक निवासी अहलादपुर थाना सिरसियाप्रचलित है। प्रभारी निरीक्षक ने यह भी बताया कि भविष्य में उपरोक्त लैब संचालक और डॉक्टर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

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