गुण्डा एक्ट के तहत 05 अपराधी हुए जिला बदर,
12 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द
बहराइच। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 05 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 12 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना रूपईडीहा अन्तर्गत कस्बा रूपईडीहा नि. ओम प्रकाश सोनी पुत्र राम प्रकाश सोनी, थाना मटेरा के धोबियनपुरवा दा. भौखारा नि. मूसे उर्फ प्रेम कुमार यादव पुत्र बलवीर, थाना पयागपुर के झाला तरहर नि. प्रहलाद उर्फ दंगी पुत्र पुत्ती व अरूण कुमार छैलू उर्फ विजय कुमार पुत्र राम सुरेश उर्फ सुरेश तथा थाना खैरीघाट के नकहा नि. मनोज कुमार बाजपेयी पुत्र अनन्त कुमार को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ईंटहा नि. दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र प्रेम नरायन, नवाबगंज के गयापुरवा दा. बड़ेहरा नि. वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम निवास वर्मा, हरदी के कटकुइयां नि. राजकरन गोस्वामी पुत्र रामहर्ष गोस्वामी, कैसरगंज के चन्दन कोडरी दा. हैदरपुर नौबस्ता नि. बव्छराज पुत्र हरिश्चन्द्र लोधी, ग्राम चकपिहानी नि. पुनीत मिश्रा उर्फ दिवाकर पुत्र हरीश मिश्रा उर्फ सपनू, अरूणेन्द्र मिश्रा उर्फ अन्नू व हरीश मिश्रा उर्फ सपनू पुत्रगण राजदत्त मिश्रा, पयागपुर के कांधीकुइयां दा. सचौली नि. मुटरू उर्फ शैलेन्द्र तिवारी पुत्र रमा शंकर तिवारी, थाना दरगाह शरीफ के सगरा कल्पीपारा नि. वीरेन्द्र पुत्र धनराज, रूपईडीहा के बेलभरिया दा. कल्याणपुर नि. आल्हा उर्फ अजय कुमार यादव पुत्र राम पदारथ उर्फ पद्दन यादव, थाना कोतवाली नानपारा के ईंटहा नि. लोकनाथ व महेश पुत्रगण बच्छराज को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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