उतरौला बलरामपुर जिलाधिकारी बलरामपुर आदेश के बावजूद भी मछलियों के शिकार माही क्षेत् में मछलियों का शिकार माही करके धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी बलरामपुर अरविंद कुमार के द्वारा 15 जून से 30 जुलाई तक और 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक नदी व तालाबों में मछलियों के शिकार पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में मत्स्य,राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों को चेकिंग अभियान चलाकर मछलियों का शिकार करने वालों पर एफ आई आर दर्ज कराने का निर्देश दे दिया था। मछलियां जैसे कतला,रोहू,नैनी व विदेशी कार्प मछलियां ग्रास कार्प,सिल्वर कार्प कामन कार्प आदि मछलियां उक्त समय में प्रजनन करती हैं।जिसको देखते हुए नदियों व प्राकृतिक जलाशयों में सभी प्रकार की मछलियों के शिकार पर जिलाधिकारी ने 15 जून से लेकर 30 जुलाई और 15 जुलाई से 30 सितंबर तक इस पर रोक लगा दी है। डी एम ने सी डी ओ संजीव कुमार मौर्य को आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। ए डी एम वित्त एंव राजस्व प्रदीप कुमार के साथ तीनों तहसील के एस डी एम व तहसील दारों,सभी ब्लाकों के बी डी ओ,थानाध्यक्षों और नगर निकाय के ई ओ को डी एम ने इस बाबत निर्देश दिए हैं। कि प्रतिबंध के बावजूद नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के महुवा बाजार, हासिमपारा,गैंड़ास बुजुर्ग, पेहर बाजार, पकड़ी बाजार, श्रीदत्तगंज, महदेइया बाजार,जेतिहवा,महदेइया,मधपुर तिराहा पर लगने वाले हाट बाजारों में मछलियों की बिक्री धड़ले से की जा रही है।


             हिन्दी संवाद न्यूज़ से
           असगर अली की रिपोर्ट
            उतरौला बलरामपुर। 

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