जनपद बलरामपुर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण ढंग से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर अरविंद सिंह द्वारा की जा रही अवैधानिक कार्यवाही के क्रम में उन्होंने ब्रिजानन्द सिंह प्रभारी निरीक्षक सादुल्लानगर सहित कई अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अधिकारिता क्षेत्र के बाहर जाकर मजिस्ट्रेट की जांच कराने व दंडात्मक कार्यवाही करने सहित कई अन्य आदेश पारित कर दिए थे ! जिससे क्षुब्ध होकर ब्रिजानन्द सिंह प्रभारी निरीक्षक सदुल्लानगर जनपद बलरामपुर ने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में रिट योजित किया है। जिसपर कई तारीखों से सुनवाई चल रही थी। पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के तरफ से प्रस्तुत अधिवक्ता कोई न कोई बहाना लेकर समय ले लेते थे। आज दिनाँक 4/6/24 को माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ लखनऊ की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए उनके मनमाने ढंग से पारित आदेश पर रोक लगा दिया।बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उनका यह कृत्य आधिकारिता क्षेत्र से बाहर किया गया है। पुलिसकर्मियों को दण्ड देने या उनकी जांच करने का जिला मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नहीं है।
हिन्दी संवाद न्यूज़ से
वी. संघर्ष की रिपोर्ट
बलरामपुर।
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