उतरौला बलरामपुर 
ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विभिन्न लोगों को पक्के आवास देने की योजना के क्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। खण्ड विकास अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आरक्षित श्रेणी के तहत आवास देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना में विधवा जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो चालीस प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता वाले व्यक्ति अथवा बे सहारा भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति या परिवार हाथ से महिला धोने वाले आदिम जनजाति व वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास दो पहिया तीन पहिया चार पहिया वाहन मछली पकड़ने वाली नाव या तीन पहिया चार पहिया कृषि उपकरण पचास हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण लेने वाले को इस आवेदन के लिए पत्र नहीं दिया जाएगा। इसी तरह व्यवसाय कर आयकर या अन्य कर देने वाले या प्रतिमाह दस हजार रुपयों से अधिक आय करने वाले परिवार फ्रिज- लैंडलाइन फोन रखने वाले अथवा ढाई एकड़ से अधिक सिंचित असिंचितकृषि-व्यवसायिक भू स्वामी भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। बी डी ओ ने यह भी बताया कि आवेदक को वांछित प्रमाण पत्रों के साथ अपना आवेदन पत्र खण्ड विकास के कार्यालय में जमा करना होगा।


       हिन्दी संवाद न्यूज़ से
     असगर अली की रिपोर्ट
      उतरौला बलरामपुर। 

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