राजकुमार गुप्ता 
मथुरा। 12 जून विश्व बाल श्रमिक उन्मूलन दिवस पर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत विगत वित्तीय वर्ष में चलाए गए बाल श्रम मुक्त अभियान के तहत 91 सेवायोजकों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 123 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। गत वर्ष में राज्य सरकार के निर्देशन में जून माह में बाल श्रमिक उन्मूलन अभियान चल रहा है जिसमें 1 जून से अब तक 22 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई कर 24 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। सभी सेवायोजकों के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया गया।
यह जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त एमएल पाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश को बाल श्रमिक समस्या से मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री  के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश को बाल श्रमिक समस्या से पूरी तरह मुक्त कराया जाए ।
बाल श्रम उन्मूलन अभियान में 13 निरीक्षण में खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 24 बाल श्रमिकों एवं  गैर खतरनाक श्रेणी में 1 जून से अब तक 24 बाल श्रमिकों को चिन्हित करके मुक्त कराया गया है। पिछले वर्ष 91 नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही करके 123 बाल श्रमिकों को कार्य से प्रथक कराया गया। पाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद में एक जून से 30 जून तक अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा एक टीम गठित की गई है। इस अभियान के तहत जनपद में अब तक 22 नियोजकों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 24 बाल श्रमिकों को चिह्नित किया गया है। 
सेवायोजकों विस्द्ध न्यायिक कार्यवाही की जा रही है।  सभी नियोजकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठान पर किसी भी बाल श्रमिकों से कार्य नहीं करायें, अन्यथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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