पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के द्वारा चलाये गये अभियान ''ऑपरेशन कन्विक्शन'' के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस अधीक्षक अपराध* के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 06.06.2024 को *माननीय न्यायालय *ADJ 07*, जनपद मथुरा द्वारा मु0अ0सं0 285/2016 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मांट, जनपद मथुरा से सम्बन्धित अभियुक्त – राकेश पुत्र बाबूलाल निवासी गढ़ी भीमा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा को धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।
*दण्डित अभियुक्त का नाम व पता एवं अभियोग*--
राकेश पुत्र बाबूलाल निवासी गढ़ी भीमा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा
(मु0अ0सं0 285/2016 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मांट, जनपद मथुरा)
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