जनपद बुलन्दशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी के प्रकरण में जिला खाद्य विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक तथा पूर्ति निरीक्षक को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी

जिलापूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी

परिवहन ठेकेदार फर्म मे0 रविन्द्र सिंह को ब्लैकलिस्ट करते हुए कार्य से विरत


लखनऊ : 05 जून, 2024


जनपद बुलन्दशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी की शिकायत की जाँच के उपरान्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी श्री जिया अहमद करीम, विपणन निरीक्षक श्री सुधीर कुमार तथा पूर्ति निरीक्षक श्री विवेक श्रीवास्तव को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी है। शासन द्वारा श्री सुनील सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी है।
यह जानकारी आज यहां देते हुए प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने बताया कि डिपो प्रभारी/ब्लॉक प्रेषण प्रभारी श्रीमती शालिनी पचौरी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, श्री इन्द्रपाल सिंह विपणन निरीक्षक, श्री गौरव कुमार विपणन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार दोहरे विपणन निरीक्षक, श्री मुकेश कुमार विपणन निरीक्षक, श्री राजीव शर्मा विपणन निरीक्षक, श्री मनोज कुमार विपणन निरीक्षक के विरुद्ध खाद्यान्न प्रेषण कार्य में लापरवाही बरतने तथा अभिलेखों के समुचित रख-रखाव न करने के कारण विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी है। इसके अलावा, परिवहन ठेकेदार फर्म मे0 रविन्द्र सिंह को ब्लैकलिस्ट करते हुए कार्य से विरत कर दिया गया है।
खाद्य एवं रसद आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि मुख्यालय से अपर आयुक्त (स्थापना) की अध्यक्षता में गठित 03 सदस्यीय जांच समिति द्वारा मौके पर जाकर जाँच में पाया गया कि सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश तथा अन्य सम्बन्धित निर्देशों के सुसंगत प्राविधानों का विधिसम्मत क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों, परिवहन ठेकेदार आदि द्वारा नहीं किया गया। इसके उपरान्त उक्त कार्यवाही की गई है।
खाद्य एवं रसद आयुक्त ने यह भी बताया कि जनपद बुलन्दशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी की शिकायत पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में समिति का गठन कर जाँच करायी गई। समिति की जाँच में जनपद के सदर ब्लॉक में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी व दुरुपयोग पाया गया।
इसके उपरान्त हैण्डलिंग परिवहन ठेकेदार श्री रविन्द्र सिंह, श्री सुधीर कुमार, विपणन निरीक्षक बुलन्दशहर, श्री अंकुर सिंह पुत्र श्री वीरपाल सिंह, श्री शिवकुमार उर्फ शिब्बु लेबर मेट, श्री वकील खां, श्री पिंकी, श्री पवन द्वारा सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी, दुर्विनियोजन एवं दुरुपयोग किये जाने के लिए इन सभी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

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