राजकुमार गुप्ता मथुरा शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि प्रयागराज हाई कोर्ट में शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले मेँ बहस पूरी हो चुकी है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की सभी अधिवक्ताओ के मध्य में बहस पूरी हुई। बहस के दौरान लिमिटेशन एक्ट,बफ बोर्ड एक्ट और वरशिप एक्ट 1991 पर बहस चली, मुस्लिम पक्ष ने बार-बार उन्ही बिंदुओं पर बहस जारी रखी जिन बिंदुओं पर बह मथुरा न्यायालय और प्रयागराज हाईकोर्ट में बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा और कहा कि यहां पर लिमिटेशन एक्ट,वरशिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है, हिंदू पक्ष की एडवोकेट सत्य वीर सिंह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था,जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है वहां पर वरशिप लागू नहीं होता है, हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि इस जमीन पर पहले भी कई बार केस चल चुका है, इसलिए भी यहां पर वारसी वरशिप एक्ट लागू नहीं होता है और उन्होंने कहा कि यहां पर लिमिटेशन एक्ट भी प्रभावी नहीं है, हिंदू पक्ष की तरफ से माननीय न्यायालय में पहले ही सभी प्राचीन साक्ष्य जमा हो चुके हैं,उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिसको वह दिखा सके और कह सकेंकि अल्लाह का घर है, दिनेश शर्मा ने कहा कि अब उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है,उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेगे तो उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से,न्यायालय के सहयोग से हमारे संकल्प जल्दी पूरा होगा और अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण भगवान मंदिर निर्माण होगा, इस मौके पर एडवोकेट बीनू सिंह एडवोकेट शिवकुमार यादव, आशुतोष पांडे, एडवोकेट प्रखर श्रीवास्तव और एडवोकेट देवेंद्र विक्रम सिंह मौजूद रहे. प्रयागराज हाई कोर्ट न 89 मेँ मयंक जैन साहव की कोर्ट ने फैसला रिसर्व रख लिया है, सभी सनातनी हिन्दुओं को फैसला का इंतजार है।
श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में फैसला हुआ रिजर्व, प्रयागराज हाईकोर्ट में बहस हुई पूरी
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