मथुरा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने आज बुधवार को मथुरा वृंदावन में दो भवनों को सील किया है। यह कार्यवाही स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर की गई है। सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में कहीं भी बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता। पिछले दिनों जो निर्माण लोगों द्वारा किए गए हैं उनकी सूची बना ली गई है उन पर अब प्रतिदिन सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वृंदावन नगर में शुक्रवार को गिरीश सिसोदिया पुत्र गोविंद राम द्वारा वाटर रेट संख्या 105 फोगला आश्रम के पीछे होटल तृप्तम के दाएं ओर स्वीकृत मानचित्र से विरुद्ध निर्माण के अतिरिक्त तृतीय तल का निर्माण कराया गया है। आज वृंदावन कोतवाली पुलिस के साथ विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा उक्त भवन को सील किया गया । निर्माणकर्ता को पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया। इस संदर्भ में बिल्डर द्वारा शमन मानचित्र प्रस्तुत नही किया जिसके आदेश सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए थे।
इसके अलावा मथुरा नगर में भी सील की कार्रवाई की गई है। कृष्णा नगर में प्रमोद कुमार द्वारा दीप नर्सिंग होम के सामने बिना अनुमति के भूतल एवं प्रथम तल पर व्यबसायिक निर्माण को सील किया गया है । यहां प्रमोद कुमार द्वारा लगभग 12 x 20 फुट में एक दुकान का निर्माण भूतल पर किया गया था जिसे लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया परंतु इसका कोई जवाब उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया औऱ ना हीं शमन प्रस्तुत किया । इस पर सचिव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के आदेश पर उक्त दुकान को सील किया गया। सील की कार्रवाई में अवर अभियंता अनिल सिंघल सुनील राजोरिया दिनेश गुप्ता सहायक अभियंता सुमित कृष्णा नगर पुलिस चौकी इंचार्ज विक्रांत तोमर तथा पुलिस बल उपस्थित रहे।
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