उतरौला बलरामपुर थाना गैंडास बुजुर्ग के निवासी अतहर सईद उस्मानी(मुतवल्ली) वक्फ संख्या1ए गोण्डा निवासी करमहिया ने पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को एक प्रार्थना पत्र देकर वक्फ सम्पत्ति स्थित ग्राम करमहिया खाता संख्या 47के प्रबन्ध मे हो रहे अवैध कार्य को रोकने व वक्फ सम्पत्ति से कब्जा हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा नियुक्त मुतवल्ली है।
राजस्व अभिलेखों में दर्ज पूर्व मुतवल्ली मोहम्मद जाफर उस्मानी की मृत्यु हो चुकी है। उनके स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज़ होना है। प्रार्थी को मुतवल्ली नियुक्ति होना के आदेश को वक्फ न्यायधिकरण लखनऊ में चैलेंज किया गया,जिस पर विपक्षी को कोई स्थगन आदेश नहीं प्राप्त हुआ था। उक्त मुकदमे के वादी इकबाल नसीर उस्मानी पुत्र अहमद नसीर उस्मानी निवासी राधा कुण्ड गोण्डा के समर्थक लाभार्थी कमाल पाशा पुत्र मोहम्मद इद्रीश निवासी मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला जो कि लूट और डबल हत्या के मामले में थाना चिलवाताल जिला गोरखपुर में वांछित होने के कारण जिला कारागार गोरखपुर में बन्द थे। तथा निसार अहमद उस्मानी पुत्र अशफाक निवासी ग्राम पंचायत लालगंज मौजा हरनीडीह थाना कोतवाली उतरौला बलरामपुर ने कुछ वर्ष पहले यह भी हत्या के अभियुक्त थे, तथा जिला कारागार गोण्डा में बन्द भी थे। जो वर्तमान में पत्रकार बनकर अधिकारियों ने पैठ बनाते हुए हैं। जोकि स्थानीय दबंग व गुण्डो की मदद से उक्त सम्पत्ति पर प्रबन्धन कार्य नहीं करने दे रहे हैं। विपक्षी के हस्ताक्षेप के कारण इस बार गेहूं की फसल नहीं होने दिया है। जिससे उक्त खेत में वृक्षारोपण किये गये आम के पेड़ों को भी काफी नुकसान हो गया है। उक्त गांव के ही राम मिलन पुत्र राम गुलाम जिनके ऊपर लूट हत्या लगभग पांच मुकदमा दर्ज है राम मिलन का थाना गुण्डबा लखनऊ में दर्ज होने के कारण से इनको सजा भी हो चूकी है। इन्होंने पहले अपने दबंगई के बल बूते पर गाटा संख्या 129 के पूर्वी भाग पर कब्जा कर एक कमरा बना लिया है।
जिसका मुकदमा मेरे मुतवल्ली होने के पूर्व में एक लाभार्थी मजहर सईद उस्मानी द्वारा सिविल जज जुनियर डिविजन उतरौला में विचाराधीन है। मुकदमा संख्या 292/2020 मे दर्ज है। इसी बीच कमाल पाशा व निसार अहमद उस्मानी के सहयोग से राम मिलन ने पुनः उक्त गाटा संख्या 129 के दक्षिण भाग पर काबिज है।
असगर अली
उतरौला
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