मथुरा । खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने फेल पाए गए हैं। इनमें पारस घी का भी नमूना फेल हुआ है। विभाग की प्रयोगशाला ने इसकी पड़ताल की तो पोल खोल कर रख दी । विभाग द्वारा एसीजेएम व एडीएम कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमे दायर कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
. गौरी शंकर ने बताया कि विभाग द्वारा पूर्व में संग्रहीत किए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें सचिन खंडेलवाल, अड़ींग के यहां से भरे मावा, धर्मपाल सिंह राधे राधे स्वीट सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर के यहां से लिए खींस, राकेश अग्रवाल निवासी सौंख के यहां से लिए सॉस, नितिन खंडेलवाल मंडी, मथुरा के यहां से लिए पारस घी, सिंगल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, आगरा खाद्य पदार्थ के मिर्च का नमूना फेल पाया गया है। इन सभी के खिलाफ अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम में मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय करने के कारण मुकदमे दायर किया जा रहे हैं। यह सभी खाद्य पदार्थों में मानव जीवन के लिए खतरनाक रसायन पाए गए हैं।
वहीं, विष्णु खंडेलवाल निवासी पेलखू के यहां से लिए मावा, खेमचंद निवासी सेही के यहां से लिए दूध, रामचंद्र निवासी मीना नगर कोसीकलां के यहां से लिए दूध, जितेंद्र निवासी पैगाम, छाता के यहां से लिए दूध, सोहेब निवासी नूंह, हरियाणा के यहां से लिए घी का नमूना अधोमानक पाया गया है। इनके खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दर्ज कराया जा रहा है।
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