मथुरा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 में मतगणना दिनांक 04 जून 2024 के दृष्टिगत मथुरा के समस्त राजनैतिक दलों के लोकसभा प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू कुमार राही, उप जिलाधिकारी सदर वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी मांट आदेश कुमार, उप जिलाधिकारी छाता श्वेता, उप जिलाधिकारी गोवर्धन नीलम श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी महावन दीपिका महर, डिप्टी कलेक्टर प्रीति जैन तथा समस्त राजनैतिक पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में समस्त राजनैतिक दलों के लोकसभा प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को मतगणना से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। एजेंट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी को सूचित किया गया कि दिनांक 04 जून 2024 को प्रातः 06:30 बजे स्ट्रांग रूम क्रमिक रूप से वीडियो ग्राफी कराते हुये खुलना प्रारम्भ होगे। सभी प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रहेगे। निर्वाचन नियम 1961 के अनुलग्नक फॉर्म 18 में उम्मीद्वार स्वंय अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति फॉर्म 18 में दो प्रतियों में तैयार की जायेगी जिस पर गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी होगे तथा एक प्रति अभिकर्ता के फोटो सहित गणना की तिथि से 3 दिवस पूर्व अपराहन 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित की जायेगी।
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गणना अभिकर्ताओं को पहचान पत्र जारी किया जायेगा। एक बार मतगणना प्रारम्भ होने के पश्चात् नये मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती।मतगणना कक्ष में गणना अभिकर्ताओं द्वारा फॉर्म 18 की द्वितीय प्रति एवं फोटो पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। गणना अभिकर्ता निर्धारित गणना टेबल पर ही कार्य करेंगे। गणना अभिकर्ता को धूम्रपान/बीडी/सिगरेट के उपयोग की अनुमति नही होगी।
मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप या आडियो, वीडियो, रिकार्डिंग हेतु सक्षम किसी भी इलेक्ट्रनिक उपकरणों का मतगणन केन्द्र के अन्दर नही ले जाया जायेगा। एक प्रत्याशी द्वारा एक विधानसभा में आर०ओ० / ए०आर०ओ टेबल सहित 15 गणना अभिकर्ता, एनकोर टेबुलेशन हेतु एक गणना अभिकर्ता तथा 2 रिलीवर गणना अभिकर्ता सहित कुल 18 गणना अभिकर्ता नियुक्त किये जा सकते हैं।
मतगणना का प्रारम्भ - सर्वप्रथम आर.ओ. की उपस्थिति में सामान्य डाक मतपत्रों की गणना एवं सर्विस वोटर से प्राप्त डाक मतपत्रों की ई.टी.पी.बी.एस (ETPBS) स्कैनिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ईवीएम से मतगणना का कार्य विधानसभा क्षेत्रवार निर्धारित मतगणना कक्षों में ए.आर.ओ द्वारा 30 मिनट बाद प्रातः 8.30 बजे से किया जाएगा। ईवीएम से मतगणना हेतु प्रत्येक विधानसभा वार 14 टेबल की व्यवस्था की गई है। जिसमें प्रत्याशी प्रत्येक टेबल के लिये एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है।
पोस्टल बैलेट की मतगणना हेतु 11 टेबल की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक टेबल पर 1 ए.आर.ओ, 1 सी.एस, 2 सी.ए एवं 1 एम.ओ द्वारा गणना की जायेगी। प्रत्याशी प्रत्येक टेबल के लिये एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है। ई.टी.पी.बी.एस/ ETPBS की प्री काउटिंग / स्कैनिंग हेतु 20 टेबल की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक 10 टेबल पर एक प्रत्याशी द्वारा एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात 20 टेबल हेतु कुल 2 मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं।
*डाक मतपत्रों की गणना
मतगणना के समय सर्वप्रथम आर.ओ. द्वारा डाक मतपत्रों की गणना एवं ई.टी.पी.बी.एस / ETPBS की स्केनिंग प्रारम्भ की जाएगीं ई.टी.पी.बी.एस / ETPBS की स्केनिंग हेतु 20 टेबल लगायी जायेगी। केवल उन डाक मतपत्रों की गणना की जायेगी जो मतगणना के शुरूआत के लिये निर्धारित समय 04 जून प्रातः 7:59 बजे तक प्राप्त हो जायेगे। सर्वप्रथम फॉर्म 13-C पर उपलब्ध QR- कोड को स्कैन किया जायेगा। स्कैनिंग के उपरान्त फॉर्म 13-C (बाहरी कवर) को खोल कर घोषणा फॉर्म 13-A में और फॉर्म 13-B जिसमें पोस्टल बैलेट होता है, बाहर निकाला जायेगा।
फॉर्म 13-C टैब में उम्मीदवार का नाम ड्राप डाउन की सूची से चुनकर ऐड बटन पर क्लिक करेगें एवं डुप्लीकेट डाक मतपत्रों की विधिवत् जाँच की जायेगी। यदि कोई डुप्लीकेट नहीं मिलता है, तो सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेटेड क्रमांक को लिफाफे के ऊपर लिख कर मतगणना प्रेक्षक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। इसके बाद फॉर्म 13-A के नीचे दिये गये दोनों QR- कोड को क्रमशः स्कैन किया जायेगा तथा फॉर्म 13-A पर कम्प्यूटर जनरेटेड सीरियल नम्बर को नोट किया जायेगा।
यदि फॉर्म 13-A पर उपलब्ध QR- कोड क्षतिग्रस्त है और स्कैन नहीं हो सकता है तो स्कैन प्रारूप 13-A टैब में 40 अंको का E-PBID दर्ज करेगें। और ऑप्शन पर क्लिक करके प्रारूप 13-B स्थित QR- कोड को स्कैन करेगें तथा कम्प्यूटर जनरेटेड सीरियल नम्बर को नोट करेगें। यदि फॉर्म 13-B पर उपलब्ध QR कोड क्षतिग्रस्त है और स्कैन नंहीं हो सकता है तो फिर 13-B टैब में उपलब्ध 40 अंकी य E-PBID को स्केन करके कम्प्यूटर जनरेटेड सीरियल नम्बर को नोट करेगें।
उपरोक्त कार्य होने के बाद फॉर्म 13-B का कवर और घोषणा फॉर्म 13-A को पुनः फार्म 13-C के लिफाफे मे रखकर लिफाफे को वेध मतपत्र के रूप में चिन्हित ट्रे में रख देंगे।
*ईवीएम के माध्यम से मतों की गणना की प्रक्रिया
डाक मत पत्रों की गणना की शुरूआत के 30 मिनटों बाद, ईवीएम से मतों की गणना शुरू की जायेगी। सभी मतगणना अभिकर्ता के प्रारूप 17-ग के भाग -2 पर हस्ताक्षर होगे। यदि किसी कन्ट्रोल यूनिट में तकनीकि त्रुटि के कारण मतगणना नहीं हो पाती है, तो ऐसे चिन्हित सभी मतदान केन्द्रों के लिए वी०वी०पैट पर्चियों से गणना यदि आवश्यक हुआ तो सभी राउड समाप्त होने के पश्चात् आयोग के निर्देशानुसार पूर्ण की जायेगी। सम्पूर्ण ई०वी०एम० मतगणना के समाप्ती के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लौटरी द्वारा रेण्डमली चयनित 5 मतदान केन्द्र की पर्चियो का सत्यापन किया जायेगा।
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