श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी ननके कहार पुत्र बदल कहार नि. मनकौरा कानूनगो थाना तुलसीपुर बलरामपुर द्वारा वादी की पत्नी के साथ पुताई का कार्य करते समय घर में दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी ननके कहार के विरुद्ध थाना तुलसीपुर पर मु.अ.सं.899/2017 धारा 376,506 भा.द.वि.का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना उ.नि.श्री लाल बहादुर भारती द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा. न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा. न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ व *श्री नवीन कुमार तिवारी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता* एवं तुलसीपुर पुलिस के न्या. पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप *मा.न्यायालय ASJ प्रथम* बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओ के अपराध में अभियुक्त ननके कहार उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 21,000 रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
हिन्दी संवाद न्यूज़ से
वी. संघर्ष की रिपोर्ट
9452137917
बलरामपुर।
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