मथुरा।आज सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने वाले केस में सुनवाई हुई,सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए,मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ईदगाह मस्जिद का सर्वे का आर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, माननीय न्यायालय ने उसमें 5 अगस्त के लिए डेट लगा दी है, वहीं दूसरे केस में माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की अपील को ख़ारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट मेँ मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सेक्शन 24 का इस्तेमाल करके मथुरा से सभी केसों को इलाहाबाद मंगा लिए है तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हम सभी केसों की सुनवाई मथुरा में चाहते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे हम सभी केसों को मथुरा भेज सके, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सभी केसों की सुनवाई प्रयागराज हाईकोर्ट में होनी चाहिए, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया,श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि अब सभी हिंदू जन मानस में बहुत खुशी के लहर पहुंच गई है, सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं, सभी हिंदू चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही हो, आज मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है मुस्लिम पक्ष की अपील खाज हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज की, अब सभी मुकदमें हाई कोर्ट मेँ चलेंगे
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