राजकुमार गुप्ता 
 मथुरा । जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेन्द्र पाल सिंह ने मथुरा में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य / प्राचार्य / निदेशक्त / रजिस्ट्रार / छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी समस्त डिग्री कालेज / पॉलीटेक्निक / आई०टी०आई० / इंजीनियरिंग कालेज / मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / मैनेजमेन्ट शिक्षण संस्थाओं एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या समाज कल्याण अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र संख्याः-11 दिनांक 11 जनवरी, 2024 के बिन्दु संख्या-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (द्वितीय चरण) के संस्था स्तर पर उनके पोर्टल पर लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निर्गत समय सारिणी के अनुसार दिनांक 15 अप्रैल, 2024 अन्तिम तिथि निर्धारित है, जिसकी सूचना समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा दी जा चुकी है।
        उक्त के क्रम में समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य / निदेशक/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संस्था के पोर्टल पर लम्बित समस्त आवेदन पत्रो को नियमानुसार दिनांक 15.04. 2024 तक अग्रसारित / निरस्त किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 15.04.2024 के पश्चात किसी भी पात्र छात्र का आवेदन संस्था के पोर्टल पर लम्बित रहता है तो इसके लिए शिक्षण संस्थान / प्राचार्य / बोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति) स्वंय उत्तरदायी होगें।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने