स्वतंत्र, निष्पक्ष लोकसभा निर्वाचन हेतु प्रिंटिंग प्रेस पर भी रहेगी प्रशासन की नजर
प्रिंटिंग प्रेस स्वामी निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता तथा मुद्रित प्रतियों की कुल संख्या अनिवार्य रूप से करेंगे अंकित - डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी। 
डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने हेतु प्रशासन की कड़ी नजर प्रिंटिंग प्रेस पर भी रहेगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों द्वारा पंपलेट, बैनर पोस्टर आदि राजनीतिक प्रचार सामग्री के मुद्रण पर नियंत्रण रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत प्रिंटिंग प्रेस के लिए कई अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई है। जिसके तहत सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को निर्वाचन संबंधी किसी भी सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता तथा मुद्रित प्रतियों की कुल संख्या अनिवार्य रूप से प्रथम पृष्ठ पर मुद्रित किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस  किसी निर्वाचन पंपलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण तभी करेगा जब प्रकाशक की पहचान की घोषणा स्वय द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित हो तथा प्रकाशन सामग्री में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाला कोई बिंदु नहीं होना चाहिए।

प्रिंटिंग प्रेस स्वामी मुद्रित सभी निर्वाचन सामग्री चार प्रतियों में प्रकाशन के तीन दिनों के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथलता क्षम्य नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कड़े निर्देश दिए की प्रिंटिंग प्रेसों में निर्वाचन प्रचार सामग्री से संबंधित किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमे प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्यवाही भी शामिल है। 


          हिन्दी संवाद न्यूज़ से
             वी. संघर्ष✍️
          9140451846
            बलरामपुर। 

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