मथुरा। समस्त मुद्रणालय को पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में सूचित किया गया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निदेशों के क्रम में निर्वाचन सम्बन्धी पैम्फलेट एवं पोस्टर आदि के मुद्रण पर निम्नवत प्रतिबंध है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद मथुरा के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उनके प्रकाशन का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा जब तक कि प्रकाशन की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाएं तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाएं। समस्त मुद्रणालय को निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन सम्बन्धी पैम्फलेट एवं पोस्टर आदि के मुद्रण तब तक न किया जाए जब तक कि प्रकाशन की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित दो व्यक्तियों जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा संलग्न प्रारूप पर दो प्रतियों में सत्यापित न हो। प्रकाशित किये गये विवरण पर प्रकाशन एवं मुद्रण का नाम तथा पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। मुद्रक द्वारा दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात तीन दिनों के अंदर संलग्न प्रारूप पर सूचना भरकर दस्तावेज की 4 प्रति प्रकाशक द्वारा दिए गये घोषणा पत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा। निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।
मुद्रण, प्रकाशन को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन जारी
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