शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गये नये कानून में हर्ष फायरिंग एवं सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग विस्फोटक सामग्री पर पूर्णतया रोक लगाई गई है।
उसके बावजूद भी यदा कदा लोग अपने अज्ञानता बस सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग करते देखे जाते हैं। जिस पर कानूनी कार्रवाई भी होती रहती है उसी क्रम मे विवेक पटवा पुत्र राधेश्याम पटवा निवासी मोहल्ला पटेल नगर उतरौला की तहरीर पर थाना कोतवाली उतरौला में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिसमें प्रार्थी द्वारा यह कहा गया है, कि एक शादी समारोह में उतरौला में स्थित रामलीला मैदान मे सम्मिलित होने गया था जिसमें अजय सोनी पुत्र मेवालाल सोनी निवासी मोहल्ला आर्य नगर स्टेज पर खड़े होकर अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से अचानक कई राउंड फायरिंग करने लगे। जिससे मैं काफी डर गया, और बाल बाल बच गया, और वहां पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया।
इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने बताया कि प्रार्थी की तहरीर पर शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं 30 और धारा 286 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिसकी जांच की जा रही है जांच उपरांत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
असगर अली
उतरौला
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