मथुरा। जनपद में धारा 144 को आगे बढा दिया गया है। यह 18 मई तक लागू रहेगी। जिला कलेक्टर ने निषेधाज्ञा लागू किये जाने पर कहा है कि इस दौरान व्यक्ति, संगठन, शरारती व समाज विरोधी तत्व जनपद में शांति, कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हित कर पाना संभव नहीं है तथा समय भी कम है। नोटिस देकर सुनवाई कराना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश लोक व्यवस्था व लोक परिशान्ति बनाए रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत पारित किया जा रहा है। चूंकि यह आदेश जिन व्यक्तियों पर अभिप्रेत है, उन्हें चिन्हांकित कर पाना तथा उन्हें सुना जाना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है और परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि इस आदेश को प्रवर्तित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा, यदि बीच में वापस न लिया गया, जो 21 मार्च से 18 मई तक लिऐ प्रभावी होगा।
मथुरा में 18 मई तक लगी धारा 144इससे पहले लागू थी निषेधाज्ञा, किया गया है विस्तार
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