उतरौला बलरामपुर विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग अंतर्गत ग्राम पंचायत छितर पारा में मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत विकलांग कोटे के तहत एक विकलांग महिला अनीता देवी पत्नी स्वर्गीय गुरु प्रसाद निवासी ग्राम छितर पारा तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर ने जिलाधिकारी बलरामपुर को एक शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थनी ने बताया कि मुझे विकलांग कोटे के तहत आवंटित मुख्यमंत्री आवास मिला था। जिसका प्रथम
 किस्त प्रार्थनी के खाता संख्या 90270100121973के माध्यम से प्रथम यू पी ग्रामीण बैक में 20/10/2023 को विभाग के द्वारा चालीस हजार रुपये दिया गया था। किन्तु किसी कारण पारिवारिक मंदभेद की वजह से प्रार्थनी उक्त रुपयो से अपना आवास नहीं बना सकी।और कुछ समय व्यतीत हो जाने पर प्रार्थनी ने इस समस्या को ग्राम प्रधान से बताया,कि मेरे पास अभी पारिवारिक आपसी मंदभेद होने की वजह से जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी लिए निर्माण नहीं करवा पा रही हूं। अन्यथा मेरा आया हुआ रुपया सरकार को वापस कर दें। इस पर प्रधान ने कहा कि अब पैसा वापस नहीं होगा। यदि रुपया वापस करोगी,तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख जाऐगा।और तुम जेल चली जाओगी। तथा उक्त रुपयो से गांव में मकान होना चाहिए। चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, मुझे मकान बना होना चाहिए। प्रार्थनी एक अनपढ़ गंवार महिला है, तथा विधवा भी है। इसी का नाजायज़ फायदा उठाकर प्रधान ने मेरे उपरोक्त रुपयों को निकलवा कर गांव के ही रोहित कुमार पुत्र सन्त राम मुंशी का मकान बनवाना शुरू कर दिया है। तथा कुछ मकान बनने के बाद प्रार्थनी से कहा जा रहा है कि इस मकान को बताकर और इसका फ़ोटो खिचवाकर उक्त किस्त के लिए आवेदन करो। प्रार्थनी को जब इस बात का संका हुआ तो प्रार्थनी ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की, तो गांव वालों ने बताया कि ऐसा करना ग़लत होगा। प्रार्थनी ने उक्त मामले की शिकायत प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला अधिकारी बलरामपुर को दी।
ताकि उक्त मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ जांच करवाकर आगे प्रचण्ड को रोकवाया जाए। तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उनके ऊपर कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है।
असगर अली
उतरौला 

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