सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया प्रतिबंध।
परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने जारी किए स्पष्ट निर्देश।
प्रदेश के सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देश जारी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक।
नाबालिक से वाहन चलवाने पर वाहन स्वामी को किया जाएगा दंडित।
वाहन स्वामी को 3 वर्ष तक कारावास और 25 हजार रुपये का होगा जुर्माना।
वैध लाइसेंस के साथ 16 वर्ष के नाबालिक चला सकेंगे 50 सीसी इंजन की बाइक।
यूपी में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर लगी रोक।
18 साल से कम उम्र तो नहीं चला सकेंगे स्कूटी-कार।
बच्चों को स्कूटी-कार दी तो वाहन मालिक को 3 साल की सजा होगी और 25 हजार रुपये का जुर्माना।
ज्यादातर स्कूलों मे 18वर्ष की उम्र से कम के बच्चे स्कूल जाते हैँ बाइकों से।
उमेश चन्द्र तिवारी
हिन्दी संवाद न्यूज़
भारत
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