बलरामपुर।आदर्श नगर पालिका परिषद सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अधिनियम 2003 की धारा 4 का सार्वजनिक स्थानों पर धूम पान करना दंडनीय अपराध है यूपी हेल्थ वॉलिंटियर दिलीप पांडे ने तंबाकू नियंत्रण कानून के बारे में एंव तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यशाला में तंबाकू नियंत्रण के बारे वेंडर लाइसेंस के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और दंड संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी /अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिकारी के दिशा निर्देश के अनुसार नगर पालिका परिषद में आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर अधिशासी अधिकारी राजमणि वर्मा,भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस,सफाई निरीक्षक बहोरन सिंह,दिलीप कुमार पटेल,मो0 नासिर खान व नगर पालिका के अधिकारी,कर्मचारी मौजूद रहे।
हिंदी संवाद न्यूज़ से
वी. संघर्ष की खबर
बलरामपुर।
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