जौनपुर। दो जनवरी को श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों को सुनाई जाएगी सजा
जौनपुर। 28 जुलाई 2005 को हुए श्रमजीवी विस्फोट कांड में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश राजेश राय की अदालत ने आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को दोषी करार देते हुए सजा के लिए 2 जनवरी की तिथि नियत किया। ज्ञात हो कि दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व समाप्त हो चुकी थी।
18 वर्ष बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की अदालत में शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपित हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास करीब 11 बजे पेश किए गए। फैसला आने की संभावना पर मीडिया कर्मियों का पूरे दिन जमावड़ा लगा रहा। 5 बजे दोनों आरोपितों को न्यायालय ने दोषी करार दिया। ज्ञातव्य हो कि 28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज के पास श्रमजीवी ट्रेन में आतंकियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई थी व 62 लोग घायल हुए थे। मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर एवं षड्यंत्र करने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनाया था। दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की है जो लम्बित है।शेष दोनों आरोपित हिलाल व नफीकुल के मामले में सजा का फैसला होना शेष है। अब सबकी नजरें 2 जनवरी को होने वाले फैसले पर टिकी है।
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